मानहानि मामले में Rahul Gandhi को मिलेगी राहत या बरकरार रहेगी सजा? गुजरात हाई कोर्ट का फैसला कल
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दी गई सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार (7 जुलाई) की सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा. ये फैसला जस्टिस हेमंत प्रच्छक सुनाएंगे. राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी।
दोषी ठहराये जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था. सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में कहा था कि केंद्र सरकार उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं।
कांग्रेस और बीजेपी क्या कहती रही है?
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अप्रैल में कहा था कि मोढ और तेली सहित कई लोग गुजरात में मोदी सरनेम लिखते हैं. राहुल के बयान को सबसे जोड़ना सही नहीं है।याचिका दायर करने वाले का ये कहना कि देश के 13 करोड़ लोगों की मानहानि हुई है. अपने आप में ही मजाक है।
वहीं पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) अपमान किया है।ऐसे में उन्हें ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक में अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था, ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है?’’ इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों का बदनाम किया है।